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ग्वालियरमध्य प्रदेश

टेकनपुर के बीएसएफ स्कूल को बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कोर्ट ने फैसले को गलत ठहराया अधिकारियों को नोटिस जारी

BSF School Tekanpur
BSF School Tekanpur
  • टेकनपुर के बीएसएफ स्कूल को बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका,

  • कोर्ट ने फैसले को गलत ठहराया अधिकारियों को नोटिस जारी

ग्वालियर / ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रबंधन द्वारा बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है जिसमें प्रबंधन के फैसले को गलत बताते हुए छात्रों के भविष्य का हवाला दिया है।

हाई कोर्ट ने बीएसएफ की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विवेक खेड़कर से पूछा है कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसकी कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है।

दरअसल बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी में वहां के अधिकारियों जवानों के अंशदान से एक सोसायटी द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना 1972 में की गई थी। यहां अधिकांशत बीएसएफ जवानों के बच्चे अध्ययनरत हैं इसके अलावा आसपास रहने वाले कुछ बच्चे भी यहां पढ़ाई करते हैं। कक्षा 1 से लेकर इंटर तक इस स्कूल को काफी प्रतिष्ठित माना जाता है और यहां एडमिशन को लेकर कड़ी मशक्कत करना पड़ती है। बीएसएफ के कर्मचारियों ने एक सोसायटी बनाकर स्कूलों की शुरुआत की थी।

पूरे देश में बीएसएफ के इस तरह के 6 स्कूल है लेकिन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित स्कूल को ही बंद करने का फैसला प्रबंधन ने लिया है। हाई कोर्ट ने प्रबंधन से स्कूल को बंद करने के कारणों के बारे में पूछा है और उन्हें नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगा और स्कूल प्रबंधन के जवाब का कोर्ट को इंतजार है।

दो अभिभावकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, और प्रबंधन के फैसले को जन विरोधी बताया है। वही सवाल यह भी है कि इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं का भविष्य का क्या होगा, जबकि बीएसएफ ने स्कूल बंद करने के अपने फैसले से पूर्व अभिभावकों को भी नही बताया।

Image source- BSF Tekanpur school
Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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