म. प्र. के मंत्री आर्य मुश्किल में माखनलाल हत्याकांड मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
ग्वालियर– मध्यप्रदेश के मंत्री लालसिंह आर्य की मुश्किले बड़ती जा रही है पूर्व विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में आरोपी आर्य की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी हैं ।
पूर्व विधायक माखनलाल जाटव की अप्रेल 2009 में हत्या हुई थी जिसमें 9 आरोपियो के खिलाफ़ कोर्ट में मामला चल रहा है इस हत्याकांड के एक गवाह बनवारी लाल ने अपनी गवाही में मंत्री आर्य का नाम इस मामले में संलग्न बताया था और उसके बयान के आधार पर भिंड जिला कोर्ट ने लालसिंह आर्य को भी इस हत्याकांड का आरोपी बनाया और आर्य का गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था । उसके खिलाफ़ मंत्री आर्य ने म. प्र. हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच में अपनी जमानत का आवेदन लगाया था आज हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी हैं । जमानत नही मिलने से मंत्री लाल सिंह आर्य की मुसीबतें बड़ गई है क्योंकि अब उन्हें जिला न्यायालय भिंड में समर्पण करना होगा और इसके चलते उनका मंत्री पद भी जा सकता हैं ।