ग्वालियर– मध्य प्रदेश के व्यापमं फर्जीवाड़े की सुनवाई के लिए गठित सीबीआई की 17 में से दस कोर्ट बंद की जा चुकी हैं। यह निर्णय हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है। मामलों की सुनवाई अब सिर्फ सात कोर्ट करेंगी। इनमें से ग्वालियर में दो, भोपाल में तीन और इंदौर, जबलपुर में एक-एक विशेष कोर्ट रखी गई है। इनमें व्यापमं फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। ग्वालियर चंबल संभाग के व्यापमं फर्जीवाड़ा के मामलों की सुनवाई अब ग्वालियर की दो कोर्ट में ही की जाएंगी।
इसमें विशेष न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की सभी कोर्ट में ग्वालियर सहित टीकमगढ़ और श्योपुर के मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं विशेष न्यायाधीश ललित किशोर की कोर्ट में भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोक नगर के मामलों की सुनवाई होगी। वहीं सीबीआई की कोर्ट बंद होने के साथ-साथ व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करे दिए है। व्हिसिल ब्लोअर का आरोप है कि इससे कहीं न कहीं व्यापमं के आरोपियों को फायदा मिलेगा।
ये सीबीआई कोर्ट हुए बंदरू हाईकोर्ट ने एक आदेश के बाद रीवा, दमोह, सागर, बालाघाट, मुरैना, छतरपुर, गुना, भिंड, खंडवा के सीबीआई कोर्ट बंद कर दिए हैं।ग्वालियर में होगी 57 मामलों की सुनवाईरू ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 57 व्यापमं मामलों की सुनवाई की जा रही है। इसमें ग्वालियर कोर्ट में 37 और 20 मामले संभाग में लंबित हैं।