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कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले के सभी 32 आरोपियों को किया बरी,
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सीबीआई के सबूत अपर्याप्त आरोप गलत, कहा कोर्ट ने…
लखनऊ – लखनऊ के सीबीआई कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद मामले में सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, जैसा कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था और उस मामले का आज 28 साल बाद फैसला आया हैं।
आज लखनऊ के सीबीआई न्यायालय के न्यायाधीश माननीय एसके यादव ने 2 हजार पन्नो का फैसला आज सुनाया कोर्ट के मुताबिक ढांचा गिराने की कार्यवाही आकस्मिक थी पूर्व नियोजित नही थी ना ही कोई साजिश थी वहां मोजूद भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया सीबीआई ने जो सबूत पेश किये वह नाकाफी थे कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो टेप केसिट पेश की गई वह टेम्पर्ड थी।
इस मामले में सीबीआई ने दो एफआईआर के आधार पर ढाई हजार पन्नो की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी जिसमें 600 दस्तावेज और 351 गवाह बनाये थे जिसमें 49 आरोपी बनाये जिसमें 17 लोगों का निधन हो गया था आज 32 आरोपियों में से 26 लोग कोर्ट में फैसले के दौरान मौजूद थे जबकि अन्य 6 लोग लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास अस्वस्थता के चलते कोर्ट में नही आये, और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायालय से जुड़े।
फैसले के दौरान कोर्ट में मोजूद लोगों में साध्वी ऋतुम्भरा, विनय कटियार, चंपत राय, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, महंत धर्मदास, जयभानसिंह पवैया प्रमुख थे।