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ग्वालियरमध्य प्रदेश

गंगादास की शाला से जुडी बेशकीमती जमीनों का अनुबंध अब नहीं हो सकेगा, लेना होगी राजस्व विभाग की अनुमति

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ग्वालियर- मंदिर रामजानकी गंगादास की बड़ी शाला लक्ष्मीबाई कॉलोनी ट्रस्ट की संपत्तियों से संबंधित प्रकरण पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर के न्यायालय में विचाराधीन है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  विजय राज ने जन सामान्य को आगाह किया है कि इस ट्रस्ट की सम्पत्तियों से संबंधित कोई भी संव्यवहार अर्थात विक्रय, बंधक, विनिमय, दान अथवा संपत्ति अंतरण इत्यादि का अनुबंध पंजीयक लोक न्यासध्अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की पूर्व अनुमति के कदापि न करें, अन्यथा ऐसे दस्तावेज विधिमान्य नहीं होंगे।

अनुविभागीय अधिकारी विजय राज ने बताया कि मंदिर रामजानकी गंगादास की बड़ी शाला ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति के रूप में ठाठीपुर, रमटापुरा, टिहौली, गदाईपुरा, भटपुरासानी, उटीला, महलगाँव, खुरूरी, डगरऊ तहसील ग्वालियर, कीरतपुरा, रमथरी, मानपुरा, पुरी, फूलपुरा, पिपरौ तहसील डबरा में स्थित भूमि तथा मंदिर स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी में वाउण्ड्रीवॉल के अंदर निर्मित मंदिर संरचना न्याय रजिस्टर में अंकित है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति से किराएदारों को बेदखल किए जाने, पूर्व में भूमियों के विक्रय किए जाने, भूमियों के विक्रय पत्र संपादित किए जाकर सम्पत्तियों के खुद-बुर्द किए जाने की शिकायत के आधार पर पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होकर प्रचलन में हैं।

उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह समाधान होता है कि न्यास द्वारा न्यास की भूमियों एवं सम्पत्ति के संबंध में विक्रय पत्र, अनुबंध पत्र, संपादित किए गए हैं। जबकि लोक न्यास अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत लोक न्यास से संबंधित संपत्ति के विक्रय, बंधक, विनिमय अथवा दान से संबंधित संव्यवहार के लिये पंजीयक की पूर्व सवीकृति ली जाना आवश्यक है। इस कार्यालय में संधारित न्यास रजिस्टर में न्यास की भूमियों एवं सम्पत्ति के विक्रय पत्र, अनुबंध पत्र संपादित किए जाने के संबंध में पूर्व स्वीकृति लिए जाने संबंधी कोई टीप इंद्राज नहीं है।

C M Samadhan Online VC (1)(1)पंजीयक लोक न्यास द्वारा गत 22 अप्रैल को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 22 अप्रैल 2017 से पूर्व मंदिर रामजानकी गंगादास की बड़ी शाला लक्ष्मीबाई कॉलोनी द्वारा ट्रस्ट की सम्पत्ति के संबंध में लोक न्यास अधिनियम की धारा-14(1) में विनिर्दिष्ट कोई संव्यवहार यथा विक्रय, बंधक, विनिमय अथवा दान एवं संपत्ति अंतरण हेतु अनुबंध, पंजीयक लोक न्यासध्अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लश्कर की पूर्व अनुमति के संपादित किए गए हों, वे विधिमान्य नहीं रहेंगे। वर्किंग ट्रस्टी व न्यास के पूर्व न्यासियों की मृत्यु व त्याग पत्र के बाद रिक्त होने से पंजीयक लोक न्यास के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाँसी रोड़ ग्वालियर को ट्रस्ट में न्यासी नियुक्त किया गया है।​

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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