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मध्यप्रदेश में आज से एस्मा लागू कोरोना से निजात पाने के मद्देनजर संरकार का निर्णय
भोपाल– कोरोना वायरस कोविड -19 के बेहतर प्रबंधन और बचाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश में आज से एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ) लगा दिया गया हैं जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक आयोजन और हड़ताल पर पूरी तरह रोक रहेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से एस्मा लगाने की जानकारी दी।
जैसा कि एस्मा लागू करने के दौरान प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी उचित माध्यम से सूचित किया जाता है।
एस्मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।
जैसा कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप मध्यप्रदेश में बढ़ता जा रहा है प्रदेश सरकार ने इसके प्रकोप के दौरान बेहतर सेवाएं प्रदान करने के तहत यह निर्णय लिया है जैसा कि आपात कालीन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को एस्मा लगाने का अधिकार हैं।