close
ग्वालियरमध्य प्रदेश

कलेक्टर सख्त, अवैध उत्खनन व परिवहन करने वाले होंगे जिला बदर, भागने वालों पर एफआईआर

Collector Ruchika Chauhan
Collector Ruchika Chauhan

ग्वालियर/ खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन परिवहन व भंडारण करने वालों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी ग्वालियर कलेक्टर एवं डीएम श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं की गिट्टी व रेत इत्यादि खनिज पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

इस आदेश के बाद एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने गिट्टी के अवैध परिवहन में लिप्त तीन लोगों के खिलाफ पुलिस थाना हस्तिनापुर में एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीम श्री त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार की शाम वे बेहट से हस्तिनापुर की ओर जा रहे थे तभी सड़क पर गिट्टी से भरी एक ट्रॉली लेकर जाते हुए एक ट्रैक्टर दिखाई दिया। रोके जाने पर वह नहीं रुका और गनमेन के साथ अभद्रता करते हुए ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति दो अन्य लोगों की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गया। बताया जाता है उसने डबका ग्राम में ट्रॉली खाली कर दी।

जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। एसडीएम ने ट्रेक्टर चालक कल्ली पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर व एदल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर निवासी ग्राम भोगीपुरा एवं डबका निवासी हरी सिंह पुत्र करतार सिंह के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। हरी सिंह ने अपनी बुलेरो गाड़ी को आगे कर ट्रेक्टर- ट्रॉली को भागने में सहयोग किया था। इन सभी के खिलाफ खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

error: Content is protected !!