ग्वालियर-यदि आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं और हर घंटे आॅफिस, माॅल, रेस्टोरेंट पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीते हैं ,तो जरा सचेत हो जाइए आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड सकती हैं। इस गलती के लिए आप से 200 रूपयें तक का जुर्माना लिया जा सकता है। जी हाॅ हम बात कर रहे है ग्वालियर शहर की जहा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोग जो पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाई करने का मन बना लिया है। ग्वालियर में स्वाथ्य और पुलिस महकमें ने ऐसे लोगों के खिलाफ 2003 में लागू टोबैको एक्ट के तहत अभियान चलाने का मन बना लिया है।
जिसे शहर में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके लिये जरूरी कदम उठायें जा रहे हैं। ऐसे प्लेसों पर धूम्रपान करने वाले लोग अपनी सेहत से खिलबाड तो कर ही रहे है वही सिगरेट से निकलने वाले हानिकारक धूएं से दूसरे लोगों की सेहत बिगड रहे है।वही स्वास्थ्य महकमें ने पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया हैं और चालानी कार्यवाई करने के लिये भी कहा हैं ।इसके लिये जिले भर में नोडल अधिकारियों को कमान सौपी गई है।धूम्रपान करने वाला शख्स खुद तो कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार होता ही हैं,वह अपने आसपास खड़े लोगों को भी इस बीमारी का शिकार बना देता है।
पुलिस भी जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ संघन अभियान चलायेगी इसके लिये बाकायदा बैठकर प्लानिंग कर ली गई हैं। 2003 से लागू टोबैको एक्ट का सख्ती से पालन कराने में खुद जिम्मेदार अधिकारी उदासीन रहे हैं ,यही वजह हैं कि अभी तक लोग पब्लिक प्लेस में खुलेआम धूम्रपान कर एक्ट का माखौल उडा रहे है। फिलहाल अब जिम्मेदारों को एहसास हुआ है तो कार्यवाई की बात कह रहे है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या बाकई कार्यवाई होगी या फिर कागजों सिमटकर रह जायेगी।