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दिल्ली

केंद्र ने जारी की गाइड लाइन, बढ़ाई सख्ती स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का करना होगा पालन

  • केंद्र ने जारी की गाइड लाइन

  • बढ़ाई सख्ती स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का करना होगा पालन

  • थूकने और बेबजह बाहर घूमने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉक डाउन -2 की घोषणा के बाद आज केंद्रीय सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दी है खास बात है कोरोना हाट स्पॉट एरिये में किसी तरह की अनुमति नही दी गई हैं।

गाइड लाइन के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के साथ ही लॉक डाउन और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन करना होगा, जिसके तहत घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढकना होगा मास्क लगाना होगा,सार्वजनिक जगहों पर थूकने या बेबजह घूमने पर पाबंदी रहेगी नही मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही और जुर्माने का प्रावधान रखा गया हैं।

गाइड लाइन में खेती बाड़ी से जुड़े सभी कार्यो पर छूट रहेगी लेकिन स्कूल कॉलेज मंदिर धार्मिक स्थल बंद रहेंगे सभी परिवहन सेवाओं प्लेन रेल मेट्रो बस पर रोक लेकिन जो चल रही है वह पूर्ववत चलती रहेंगीं। साथ ही सभी औद्दोगिक गतिबिधियों पर पूर्णता रोक रहेगी।

गाइड लाइन के अनुसार शादी बर्थ डे पार्टी सभी धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक कार्यों पर पाबंदी रहेगी जबकि निर्माण कार्यो पर सशर्त अनुमति लेना होगी साथ ही आवश्यक सेवाओं के कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सभी कर्मचारियों के तापमान लेने की व्यवस्था अधिकारियों को करना होगी।

दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन पर आगे पीछे एक एक व्यक्ति बैठने की अनुमति होंगी। यह व्यवस्था आपातकाल के लिये है साथ ही क्वारेंटाइन के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्यवाही का प्रावधान जारी गाइड लाइन किया गया हैं।

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