ग्वालियर – मध्य प्रदेश के व्यापमं फर्जीवाड़े व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आशीष चतुर्वेदी के बार-बार के बहानों से तंग आ गया है। आखिर में कोर्ट ने उसे गौरव गुप्ता केस में गवाही पर नहीं बुलाने का फैसला लेना पड़ा है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि गवाह खुद गवाही देने से इनकार कर रहा है और इसलिए सीबीआई उसे भविष्य में गवाही के लिए लेकर न आए। दरअसल विशेष सत्र न्यायालय में मध्य प्रदेश शासन बनाम गौरव गुप्ता केस की ट्रायल विशेष कोर्ट में चल रही है। जिसमें गौरव गुप्ता व राहुल यादव ने फर्जी तरीके से साल 2004 में पीएमटी पास की थी।
पीएमटी फर्जीवाड़े में झांसी रोड थाने ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने अतिरिक्त जांच कर पूरक चालान पेश किया है। जिसमें ट्रायल चालू हो गई है और गवाही कराई जा रही है। पुलिस ने धारा 161 के तहत आशीष चतुर्वेदी के बयान दर्ज किए थे। इसके चलते सीबीआई को कोर्ट में गवाही कराना जरूरी थी। सीबीआई उसे दो बार गवाही के लिए लेकर पहुंची। पहली बार आवेदन पेश किया कि पुलिस उसकी निजता भंग कर रही है और उसकी जान को भी खतरा है। सीबीआई उसे फिर से गवाही के लिए कोर्ट लेकर पहुंची। विशेष लोक अभियोजक सौरव वर्मा ने उसे कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित किया तो एक आवेदन पेश कर दिया। कोर्ट को अवगत कराया कि पुलिस मुझे प्रताड़ित कर रही है।
साथ ही आशीष ने कहा था कि तब तक मैं गवाही नहीं दूंगा जब तक मुझे सुरक्षा नही मिल जाती है। इसके बाद कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक सौरव वर्मा को आदेश दिया कि सीबीआई की ओर से भविष्य में उसे गवाही के लिए पेश नहीं किया जाए। चाहे तो वह स्वेच्छा से गवाही देने आ सकता है। सीबीआई वकील सौरभ वर्मा ने यहा बताया कि गौरव गुप्ता व राहुल यादव केस में आशीष चतुर्वेदी के बार-बार के बहानों से तंग आ गया है। आखिर में कोर्ट ने उसे गौरव गुप्ता केस में गवाही पर नहीं बुलाने का फैसला लेना पड़ा है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि गवाह खुद गवाही देने से इनकार कर रहा है और इसलिए सीबीआई उसे भविष्य में गवाही के लिए लेकर न आए।