मोहाली – पंजाब की मोहाली की कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजेंदर पाल सिंह बग्गा की मुसीबतें बड़ा दी हैं आज कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर शीघ्र कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये है जिसके आधार पर अब पंजाब पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती हैं। खास बात है कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए बग्गा को छुड़ाने को कानूनी तौर पर गलत ठहराया है। लेकिन बग्गा ने इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसकी जल्द सुनवाई होगी।
जैसा कि शूक्रवार को तीन राज्यों की पुलिस के बीच बग्गा को लेकर घमासान मचा था पंजाब पुलिस जब बग्गा को गिरफ्तार कर मोहाली ले जा रही तो हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में उसे पंजाब पुलिस से छीनकर दिल्ली पुलिस को सौप दिया था। लेकिन मोहाली की अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार को बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और पंजाब पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 23 मई तय की हैं अब बग्गा के ऊपर कोर्ट की तलवार लटक चुकी है और पंजाब पुलिस बग्गा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं।
इतना ही नही मोहाली की अदालत ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया है कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बग्गा को छुड़ाने में दिल्ली और हरियाणा राज्य की पुलिस ने जबरन और गैरकानूनी तरीका अपनाया जबकि पंजाब पुलिस के डीएसपी ने बग्गा की गिरफ्तारी से पहले जनकपुरी थाना पुलिस को सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने अपनी डायरी में यह एंट्री ही नही की जो उसकी गलत और जानबूझकर की गई कार्यवाही को इंगित करता हैं।
इधर खबर मिलते ही तेजेंदर बग्गा ने अपने बचाव में पंजाब और दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी तरफ से एक याचिका दायर की हैं। जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनोती दी है बताया जाता है इसमें जल्द सुनवाई होगी।