सूरत/ गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया है जज ने एक शब्द कहा डिसामिस,कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। बताया जाता है कि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे।
इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब राहुल को उनकी याचिका पर फैसले तक जमानत दी गई थी। इसके बाद 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जज आरपी मोगेरा कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा डिसमिस यानी उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है।
जैसा कि सूरत की निचली अदालत ने 4 साल पुराने इस मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हों गई और उनकी सजा बहाल होने पर उनपर 8 साल तक चुनाव नही लड़ने का प्रतिबंध भी लग गया था कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस निर्णय के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में याचिका लगाई थी उसे आज खारिज कर दिया गया है बताया जाता है शुक्रवार को राहुल गांधी हाईकोर्ट जायेंगे।
इधर बीजेपी ने सेशस कोर्ट के फैसले को सही बताया है पार्टी प्रवक्ता संविद पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बयान देने के साथ ओबीसी वर्ग को गाली देने का काम किया था जिससे ओबीसी जाति वर्ग का अपमान हुआ आज इस फैसले से ओबीसी वर्ग खुश है।