गाजीपुर / गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए उत्तरप्रदेश के बाहुबली मुख़्तार अंसारी को 10 साल की सजा के साथ 5 लाख का अर्थदंड लगाया जबकि उनके भाई बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया हैं यह फैसला करीब 16 साल बाद आया हैं। इस फैसले के बाद साफ है कि अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता जाती रहेगी।
अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का यह मामला 22 नवंबर 2007 में लगा था जो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज हुआ था जब राय की हत्या के बाद दंगा और आगजनी हुई थी जिसमें एक कारोबारी नंद किशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या हो गई थी इस केस के बाद इनपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था इसकी कोर्ट पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही हुई जबकि इसका भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी सुनवाई के दोरान खुद एमपी एमएलए कोर्ट में मोजूद रहा था।
जब कोर्ट ने सजा सुनाई तो पुलिस ने तुरंत अफजाल अंसारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और कोर्ट से पुलिस उसे लेकर सीधे गाजीपुर जेल ले जाया गया विधि विशेषज्ञों के मुताबिक यह 30 दिन के अंदर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते है। लेकिन 4 साल की सजा मिलने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।