- पास्को एक्ट में संशोधित अध्यादेश को केबीनेट की मंजूरी
- 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप करने वाले को मौत की सजा का प्रावधान
नई दिल्ली / सरकार ने आज पास्को एक्ट को और अधिक मजबूत और कड़ा बनाने के लिये अध्यादेश को मंजूरी दे दी जिसमे अब 12 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान रखा गया हैं यह अध्यादेश अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा।
विदेश से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने निवास पर केबीनेट की बैठक रखी जो करीब ढेड़ घंटे तक चली इस बैठक में केबीनेट ने पास्को एक्ट में तब्दीली कर इसे और अधिक मजबूत बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया,जिसके तहत अब जीरो से 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध करने वाले को फ़ाँसी की सजा देने का प्रावधान जोड़ा गया इसके अलावा 16 साल से कम उम्र की किशोरी और महिला के के साथ गैंग रेप के आरोपी को उम्र कैद के साथ अग्रिम जमानत पर पाबंदी और महिला के साथ रेप के आरोपी को 7 साल की बजाय कमोवेश 10 साल की सजा का प्रावधान इस संशोधित अध्यादेश में केबीनेट ने किया है।
साथ ही इन घाटनाओं के मुकदमों में छह माह की समय सीमा में सजा दिये जाने का प्रावधान भी संशोधित अध्यादेश में जोड़ा गया है।यह संशोधित अध्यादेश अब राष्ट्रपति के पास उनकी मन्जूरी के लिये सरकार भेजेगी।