दमोह / मध्यप्रदेश के दमोह जिला के हटा में बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के करीब पौने छह साल बाद अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है हत्याकांड में शामिल 25 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 – 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों में पथरिया की पूर्व दबंग विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह देवर चंदू सिंह, हटा जनपद के वर्तमान अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल सहित 25 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई हैं। हत्याकांड में एक आरोपी फरार है, जबकि एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।
गौरतलब है की 15 मार्च 2019 को हटा में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी,पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति,देवर और भतीजे सहित हटा जनपद के वर्तमान अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल सहित 28 आरोपियों पर पुलिस ने हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था जिसमे एक आरोपी को पूर्व में बरी कर दिया गया था,जबकि 1 आरोपी को 30 नवंबर 2024 शनिवार को दोषमुक्त किया गया जबकि एक आरोपी फरार है
हत्याकांड से जुड़े जमानत पर बाहर चल रहे 2 आरोपीयो को कोर्ट सुनवाई के दौरान पेश किया गया जंहा से न्यायायिक हिरासत में जेल दिया गया
यह था मामला —
15 मार्च 2019 को हटा में कांग्रेस के नेता देवेंद्र चौरसिया की उनके स्टोन क्रेशर पर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड में तत्कालीन बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविन्द सिंह, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश और भतीजे गोलू सिंह, तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष शिव चरण पटेल के बेटे इंद्रपाल पटेल जो वर्तमान में हटा जनपद के अध्यक्ष सहित 26 आरोपी बनाए गए थे. इस मामले में एक आरोपी त्रिलोक फरार है, जबकि 25 आरोपी सलाखों के पीछे थे । शनिवार को दमोह जिला के हटा एडीजे कोर्ट ने मामले में एक आरोपी झांसी यूपी निवासी विकास पटेल को दोष मुक्त करार दिया, जबकि 25 आरोपियो को सजा सुनाई । घटना उस वक़्त की है जब 2019 कॉंग्रेस की मध्यप्रदेश में सरकार थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ थे तब कांग्रेस नेता की हत्या हुई थी इस घटना के बाद से पूर्व विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह फरार रहे और बाद में भिंड में उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया था ।