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राजस्थान

रेप मामले में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा, शरद और शिल्पी को 20 – 20 साल की सजा

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  • रेप मामले में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा,
  • शरद और शिल्पी को 20 – 20 साल की सजा,
  • दो आरोपी प्रकाश और शिवा बरी

जोधपुर / जोधपुर की अदालत ने बलात्कार मामले के आरोपी आसाराम बापू को दोषी माना है और आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अब बाकी जिंदगी उन्हें जेल के सीखचों के पीछे ही बितानी होगी इसके साथ ही शरद और शिल्पी को 20- 20 साल की सजा अदालत ने दी है। वही प्रकाश और शिवा को रिहा किये जाने का फ़ैसला कोर्ट ने सुनाया है।

खास बात हैं मामले की सुनवाई के लिये जोधपुर की सेन्ट्रल जेल में आज विशेष अदालत लगाई गई थी। समझा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से यह फ़ैसला लिया गया और यह चौथी बार है कि जब किसी मामले की सुनवाई के लिये जेल में अदालत लगी हो, आसाराम पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

जैसा कि आसाराम के गुरुकुल की एक नावांलिग छात्रा ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि तबियत ठीक करने के बहाने आसाराम ने उसके साथ 15 अगस्त 2013 की रात जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में छेड़छाड़ के साथ योन शोषण की घटना को अंजाम दिया था पीडिता ने 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ एफ़ आई आर दर्ज कराई थी, पुलिस ने आसाराम के खिलाफ़ पाक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया, इसके बाद 14 धाराओं के तहत1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। इस दौरान मध्यप्रदेश से आसाराम बापू को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और पिछले 4 साल 8 माह से आसाराम जोधपुर के सेन्ट्रल जेल में बंद हैं।इनके साथ इनके सहयोगी शरद शिल्पी प्रकाश और शिवा को भी गिरफ़्तार किया गया था।

इस मामले में 9 गवाह बने जिन्होंने इस प्रकरण में कोर्ट में आसाराम के इस दुष्कृत्य के खिलाफ़ गवाही दी लेकिन इन गवाहों में शामिल अखिल गुप्ता सहित तीन लोगों की मौत हो गई वही अन्य पर भी धमकी और जानलेवा हमले हुएं। आसाराम के लाखों समर्थको के कारण पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के खासे इंतजामात किये चार राज्यों राजस्थान, हरियाणा गुजरात और मध्यप्रदेश में हाई एलर्ट जारी किया गया और जोधपुर में धारा 144 लगाई गई साथ ही आसाराम के देश में सभी आश्रमों के आस पास भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिससे राम रहीम की सजा के दौरान घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। इस दौरान आसाराम के समर्थको पर पुलिस और प्रशासन की खास निगाह रही। इसी के चलते जोधपुर की जेल में आसाराम प्रकरण की अंतिम सुनवाई और सजा का ऐलान करने के लिये जज मधुसूदन शर्मा की आज विशेष अदालत लगी।

जोधपुर कोर्ट में एक घंटे तक गर्मागर्म बहस चली और आसाराम के वकील ने उनके पक्ष में दलील रखी और उनकी बीमारी और बढती उम्र का हवाला देते हुए उन्हें माफ़ी या कम से कम सजा देने का अनुरोध अदालत से किया गयी वही अभियोजन पक्ष के वकील ने इसको गम्भीर मामला बताते हुए आसाराम को कडी से कडी सजा देने की मांग की।

कोर्ट ने आसाराम बापू सहित शरद और शिल्पी को भी कोर्ट ने योन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया है कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास दिया है और एक लाख का जुर्माना भी लगाया है सजा के ऐलान के तुरंत बाद आशाराम कोर्ट में जज के सामने ही फ़ूट फ़ूट कर रोने लगे,जबकि शरद और शिल्पी को 20 – 20 साल की सजा का ऐलान अदालत ने किया है।वही अन्य दो अरोपी प्रकाश और शिवा को अदालत ने निर्दोष बताते हुए रिहा करने के आदेश जारी किये हैं।

सुनवाई के दौरान आसाराम ने घबराहट और मितली की शिकायत की जेल प्रबंधन ने तबियत के बिगड़ने की खबर के बाद तुरन्त एम्बूलेन्स बुलाई लेकिन डाँक्टरों ने उनको देखा लेकिन उनके अस्पताल ले जाने की जरूरत से इंकार कर दिया। खबर मिली है कि आसाराम इस मामले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे, ऐसा उनके वकील का कहना है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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