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गाइड लाइन के मुताबिक कई मेरिज गार्डन हो सकते है बंद
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कोर्ट ने फिर मांगी रिपोर्ट
ग्वालियर-हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर में संचालित मैरिज गार्डन संचालकों की पुनर्विचार याचिका पर पेश किए गए जवाब को अधूरा माना है। कोर्ट ने कहा है कि संचालक बिंदुवार जानकारी देकर 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें ।
जैसा कि पिछले दिनों नए नियमों के मुताबिक शहर में संचालित होने वाले मैरिज गार्डन के बारे में कोर्ट ने संचालकों से जवाब मांगा था कि 2012 से पहले कौन से मैरिज गार्डन संचालित थे और 2012 के बाद के कौन से मैरिज गार्डन संचालित है।
उनकी बुकिंग की स्थिति क्या है कोर्ट ने यह भी पूछा है कि मैरिज गार्डन के सामने कितने फुट चौड़ी सड़क है पार्किंग की व्यवस्था ओपन और कवर स्पेस कितना है।
खास बात यह है कि 2012 के बाद से मैरिज गार्डन के लिए सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन किया है वह बेहद कठिन माना जा सकता है क्योंकि एक लाख वर्ग फुट से कम जमीन पर मैरिज गार्डन संचालित नहीं होना चाहिए।
सामने की सड़क 18 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। गौरतलब है कि शहर में 192 मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं लेकिन इसमें सिर्फ दो ही सरकार की शर्तों को पूरा करते हैं। यानी बड़ी संख्या में मैरिज गार्डनों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है।