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आप के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं, 6 महिने से बंद थे जेल में

Sanjay Singh AAP
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नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी, प्रवर्तन निदेशालय ने इसका कोई विरोध नहीं किया। संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिग केस में पिछले 6 महिने से जेल में थे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना,जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वारले की बैच ने आज इस केस की सुनवाई की, बैच ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि ईडी यह बताए कि क्या अभी भी संजय सिंह को कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है जबकि उनके पास से अभी तक कोई पैसा बरामद नही हुई 2 करोड़ घूस लेने के मामले में भी ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हो चुकी है वह पिछले 6 माह से जेल में है।

कोर्ट में 2 बजे बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई एससी की बैच ने कहा संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का कोई सबूत नहीं मिला है इसलिए वह जमानत के हकदार है तब ईडी ने कहा उन्हे जमानत देने में कोई ऐतराज नहीं है उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने संजय सिंह को जमानत दे दी।

संजय सिंह को आज जमानत मिल गई है लेकिन तकनीकी कारणों से आज उनकी जेल से रिहाई नहीं होगी, बुद्धवार को उन्हे रिहाई मिल सकेगी। जबकि संजय सिंह को जमानत मिलने पर आप नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी जमानत बताती है सत्य की जीत हुई है उनके खिलाफ सिर्फ एक बयान के आधार पर ईडी ने कार्यवाही की उन्होंने कहा जब ईडी को कोई रकम ही नही मिली तो फिर उसने संजय सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? साफ है यह केंद्र के इशारे पर किया गया।

दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लांड्रिंग केस में संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 में गिरफ़्तार किया था इसी साल ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलत जोड़ा है तब ईडी ने कहा था हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है जिसमें तीन जगह सही और एक जगह टाइपिंग गलती हो गई है।

Alkendra Sahay

The author Alkendra Sahay

A Senior Reporter

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