नाबालिग से किडनैप और रेप के दोषी को 10 साल की सश्रम सजा
ग्वालियर/ ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष पास्को एक्ट अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म वाले आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी के दोनों भाइयों को भी तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया गया है।
घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंदन नगर इलाके की है, 7 साल पहले 16 मार्च 2013 को 15 साल की नाबालिक लड़की अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। पता चला कि उसे नीतेश गोस्वामी नामक पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। घरवालों के काफी दबाव के बाद पुलिस ने लड़की को 3 महीने बाद लड़के के कब्जे से बरामद किया। इस दौरान उसे मुरैना के सबलगढ़ में रखा गया था जहां उसके साथ नीतेश ने कई मर्तबा बलात्कार किया।
विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह की कोर्ट में आरोपी नीतेश उसके भाई मोनू और कैलाश के खिलाफ बहला-फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाने के अपराध मे चालान पेश किया गया था। इस मामले में नीतेश को 10 साल की सजा और उस पर ₹10000 का अर्थदंड लगाया गया है। उसके भाइयों को भी तीन तीन साल की सजा से दंडित किया है। इस मामले में आरोपी के माता-पिता भी मुलजिम बने थे जिन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अर्थ दंड को क्षति पूर्त्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिये गए हैं।